तरीका

ऑनलाइन एडवांस टैक्स कैसे भरें: चरण दर चरण

e-Pay Tax पोर्टल का पूरा प्रोसेस, लॉगिन से चालान रसीद तक।

KR
Kavya Reddy
August 9, 2026 · 5 min read
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कितना एडवांस टैक्स देना है, यह पता करना आधा काम है — असल में उसे भेजना अभी बाकी है। यह एडवांस टैक्स पेमेंट वॉकथ्रू इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल की e-Pay Tax सर्विस को शुरू से आख़िर तक कवर करता है, चाहे आप कोई भी किस्त भर रहे हों, प्रोसेस वही रहता है।

ऑनलाइन एडवांस टैक्स कैसे भरें: e-Pay Tax के चरण

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। incometax.gov.in पर जाएं और Quick Links के नीचे e-Pay Tax पर क्लिक करें — इस पहले चरण के लिए लॉगिन की ज़रूरत नहीं।
  2. अपनी पहचान वेरिफ़ाई करें। अपना PAN और Aadhaar से जुड़ा मोबाइल नंबर डालें, फिर उस नंबर पर आया OTP डालें। दिखाया गया नाम आपसे मेल खाता है, यह कन्फ़र्म करें।
  3. पेमेंट टाइप चुनें। टैक्स टाइप के तौर पर Income Tax चुनें, मौजूदा असेसमेंट ईयर चुनें, और पेमेंट टाइप के तौर पर Advance Tax (100) चुनें — यही वह माइनर हेड है जो आपके भुगतान को सही किस्त वाले बकेट में भेजता है, न कि सेल्फ़-असेसमेंट या रेगुलर-असेसमेंट पेमेंट में।
  4. ब्रेकअप डालें।Basic Tax, Surcharge (अगर लागू हो), और Health & Education Cess अलग-अलग भरें; पोर्टल इन्हें ख़ुद जोड़ देता है।
  5. भुगतान करें और रसीद सेव करें। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, RTGS/NEFT, या पे-एट-बैंक-काउंटर में से चुनें, भुगतान पूरा करें, और उसके CIN (चालान आइडेंटिफ़िकेशन नंबर) समेत चालान डाउनलोड करें — फ़ाइलिंग के समय यह आपको चाहिए होगा।
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शुरू करने से पहले आपको क्या चाहिए होगा

आपका PAN, Aadhaar से जुड़ा एक मोबाइल नंबर (OTP के लिए), और इस किस्त के लिए आप पर असल में कितना बकाया है — कोई अंदाज़ा नहीं। इसे पहले ऊपर दिए एडवांस टैक्स कैलकुलेटर से पता करें, अपनी अनुमानित सालाना देनदारी और पहले से कटे TDS का इस्तेमाल करके, ताकि आप चरण 4 में जो आंकड़ा डालें वह इस नियत तारीख के लिए असल संचयी ज़रूरत हो, न कि पिछली तिमाही का ही नंबर दोहराया हुआ।

एडवांस टैक्स भरते समय होने वाली आम गलतियां

ग़लत माइनर हेड चुनना

ग़लत पेमेंट टाइप चुनना — जैसे Advance Tax (100) की जगह सेल्फ़-असेसमेंट टैक्स — भुगतान को फ़ेल नहीं करता; यह बस इसे ग़लत बकेट में दर्ज कर देता है। पैसा विभाग तक पहुंच तो जाता है, लेकिन बाद में इसे रीकन्साइल करने के लिए एक करेक्शन रिक्वेस्ट लगती है, कोई झटपट फ़िक्स नहीं। भुगतान करने से पहले Advance Tax (100) चुना है या नहीं, दोबारा जांच लें।

दो और आम चूकें: ग़लत असेसमेंट ईयर के ख़िलाफ़ भुगतान करना (फ़ाइनेंशियल ईयर की सीमा के पास भुगतान करते समय होना आसान है), और चालान रसीद से CIN सेव न करना — इसके बिना, फ़ाइलिंग के समय इस एडवांस टैक्स भुगतान को अपने रिटर्न से मिलाना ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लेता है।

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सभी आंकड़े सांकेतिक और केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं, यह वित्तीय सलाह नहीं है।

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