NPS वात्सल्य, समझाया गया: पात्रता, टैक्स लाभ, और नियम
एक नाबालिग का रिटायरमेंट खाता, जिसे 18 साल की उम्र तक माता-पिता या अभिभावक चलाते हैं।
NPS वात्सल्य रेगुलर NPS का कोई छोटा वर्शन नहीं है — यह बिल्कुल अलग खाता ढांचा है, ऐसे सब्सक्राइबर के लिए बनाया गया जो अभी क़ानूनी तौर पर ख़ुद खाता नहीं चला सकता। 2024 में लॉन्च हुआ यह पहला NPS प्रॉडक्ट है जिसे शुरू से इसी सीमा को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है।
NPS वात्सल्य क्या है, और कौन इसे खोल सकता है
जन्म से लेकर 18 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नाबालिग इसके लिए पात्र है। माता-पिता या क़ानूनी अभिभावक बच्चे की ओर से खाता खोलते और चलाते हैं, सिर्फ़ ₹250 की न्यूनतम राशि से शुरुआत करते हुए — कोई ऊपरी सीमा नहीं है, और खाता एक्टिव रखने के अलावा कोई तय शेड्यूल भी नहीं है। निवेश ख़ुद रेगुलर NPS जैसा ही काम करता है: इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, और सरकारी सिक्योरिटीज़ में मार्केट-लिंक्ड रिटर्न, जिसे अभिभावक चुनता है।
खाता बंद या रीस्टार्ट नहीं होता — यह अपने-आप एक स्टैंडर्ड NPS टियर 1 खाते में बदल जाता है। सब्सक्राइबर के 18 साल के होने के 3 महीने के भीतर एक नया KYC ज़रूरी है, जिसके बाद वे इसे ख़ुद चलाते हैं, बाक़ी किसी भी वयस्क NPS सब्सक्राइबर की तरह।
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सेक्शन 80CCD के तहत NPS वात्सल्य के टैक्स लाभ
बजट 2025 से, दो बच्चों तक के NPS वात्सल्य खातों में किया गया योगदान सेक्शन 80CCD(1B) के तहत डिडक्शन के लिए योग्य है — लेकिन यह आपको पहले से मिल रही छूट के ऊपर कोई अलग छूट नहीं है। यह आपके अपने NPS टियर 1 योगदान के साथ वही ₹50,000 की सालाना सीमा साझा करता है: अगर आप अपने लिए ₹30,000 क्लेम करते हैं तो आपके बच्चे के वात्सल्य खाते के लिए सिर्फ़ ₹20,000 बचता है, न कि हर एक के लिए अलग से ₹50,000। यह लाभ सिर्फ़ पुरानी टैक्स व्यवस्था में है, और FY 2025-26 से लागू है।
18 साल की उम्र से पहले पार्शियल विदड्रॉल के नियम
पार्शियल विदड्रॉल की इजाज़त सिर्फ़ 3 साल के लॉक-इन के बाद है, जो किए गए कुल योगदान के 25% तक सीमित है (खाते की पूरी मार्केट वैल्यू के 25% तक नहीं), और सिर्फ़ ख़ास मक़सदों के लिए: उच्च शिक्षा या किसी तय बीमारी का इलाज। सब्सक्राइबर के 18 साल का होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा दो पार्शियल विदड्रॉल की इजाज़त है, और नया KYC पूरा होने के बाद 18 से 21 साल के बीच दो और विदड्रॉल उपलब्ध हैं।
ये विदड्रॉल उस 25% सीमा तक सेक्शन 10(12BA) के तहत छूट प्राप्त हैं — लेकिन हर साल 80CCD(1B) डिडक्शन क्लेम करने से पहले एक बात जान लेनी ज़रूरी है: अगर किसी योगदान को पहले टैक्सेबल इनकम से घटाया जा चुका है, तो जब वह रक़म आख़िरकार पूरी तरह निकाली जाती है, तब वह टैक्सेबल हो जाती है, भले ही बीच का पार्शियल विदड्रॉल ख़ुद छूट-प्राप्त था।
सभी आंकड़े सांकेतिक और केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं, यह वित्तीय सलाह नहीं है।
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